Aadhaar Card: भारत में पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी किया जाती है. वहीं देश में एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए. पैन कार्ड में व्यक्ति का पैन नंबर, उसका नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और एक तस्वीर होती है. इस कार्ड की एक प्रति पहचान या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जमा की जा सकती है.
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